अशासकीय अस्पतलों में भर्ती कोविड मरीजों से समन्वय एवं निगरानी हेतु अधिकारियों की ड्यूटी पात्र हितग्राहियों को दिलायेंगे आयुष्मान योजना का लाभ


मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना 18 मार्च 2020 द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 50 के अंतर्गत नोवल कोरोना कोविड- 19  को संक्रमण रोग एवं धारा 51 के अंतर्गत अधिसूचित संक्रामक रोग सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये घोषित किया गया है। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 3 की उपधारा (9) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले में कोविड- 19 के संचालित अशासकीय अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों से समन्वय एवं निगरानी हेतु अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गई है। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र श्री एसके कोष्टी मोबाइल नंबर 9407885980 की ड्यूटी पराडकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नरसिंहपुर में, सहायक संचालक, उद्यानिकी श्री आरएस शर्मा मोबाइल नंबर 9424300572 की ड्यूटी अग्रवाल हॉस्पिटल, नरसिंहपुर में और जिला शिक्षा अधिकारी, श्री अरूण कुमार इंगले मोबाइल नंबर 9407250250 की ड्यूटी नीखरा हॉस्पिटल, नरसिंहपुर में एवं जिला योजना अधिकारी श्रीमती लता वान मोबाइल नंबर 9424756351 की ड्यूटी श्रीधाम हॉस्पिटल गोटेगांव में लगाई गई है।

   उक्त अधिकारी इन अशासकीय अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना का इलाज के लिये भर्ती पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी संबंधित हॉस्पिटल में पूरे समय उपस्थित रहकर पात्र मरीजों का आयुष्मान कार्ड तत्काल बनाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत पात्र मरीज को तत्काल भर्ती किया जाए। यदि किसी मरीज के पास स्वयं का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, लेकिन उसके परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो ऐसे मरीज को अविलम्ब निर्धारित दस्तावेज के आधार पर भर्ती कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो आयुष्मान योजना के लिये पात्र हैं परन्तु उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना उनको भी इस योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाये।

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