गोपाल अंजना //
कृषि उपज मंडी के सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी 31 मई से कोरोना कर्फ्यू समाप्त किये जाने की स्थिति में अनाज मंडी प्रांगण में कृषि उपज का क्रय-विक्रय खुली नीलामी पद्धति से प्रारम्भ किया जाना संभावित है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण कृषि उपज मंडी समिति के अनाज मंडी प्रांगण में नीलामी कार्य विगत 10 अप्रैल से बन्द है। कलेक्टर के आदेश अनुसार जिले में कोरोना कर्फ्यू 31 मई की प्रात: 6 बजे तक लागू है। अनाज मंडी प्रारम्भ किये जाने पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शासकीय गाईड लाइन
का पालन करते हुए नीलामी प्रारम्भ किये जाने हेतु कृषकों की संख्या सीमित की जाना जरूरी होगा।
इस हेतु मंडी प्रशासन द्वारा एसएमएस के माध्यम से कृषकों को निर्धारित दिवस पर अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु लाने के लिये बुलाया जायेगा। एसएमएस किये जाने हेतु किसान मंडी समिति के कर्मचारियों को उनके मोबाइल नम्बर पर कृषक का नाम, गांव का नाम, उपज का नाम, अनुमानित वजन दर्ज कराते हुए कार्यालयीन समय प्रात: 10.30 से 5.30 के मध्य पंजीयन करवा सकेंगे।
पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्रतिदिवस की निर्धारित कृषक संख्या के आधार पर मंडी समिति द्वारा एसएमएस जारी किये जायेंगे। एसएमएस में दर्शित तारीख को कृषक अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु लेकर आयेंगे।
किसान मंडी समिति के सहायक उप निरीक्षक श्री देवेन्द्रसिंह पंवार (मो.नं.-9399232320), सहायक ग्रेड-3 श्री महेन्द्र यादव (मो.नं.-8982065123), सहायक ग्रेड-3 श्री अंकित चौबे (मो.नं.-9753845507) और सहायक उप निरीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार वास्केल (मो.नं.-9981427733) पर सम्पर्क कर पंजीयन करा सकेंगे।
इसके अलावा मंडी कार्यालय भवन फोन नम्बर- 2562292 और कृषक सहायता केन्द्र 2560726 पर भी कार्यालयीन समय प्रात: 10.30 से 5.30 के मध्य पंजीयन करवाया जा सकता है।
समस्त किसानों से अनुरोध है कि उपरोक्त नम्बरों पर पंजीयन करायें तथा मंडी समिति द्वारा जारी एसएमएस में अंकित निर्धारित तिथि को ही अपनी कृषि उपज विक्रय हेतु लायें। असुविधा से बचें और कोरोना गाईड लाइन का पालन करने तथा मंडी प्रांगण में भीड़ के दबाव को नियंत्रित करने में मंडी प्रशासन का सहयोग करें। एक कृषक वाहन के साथ ड्रायवर सहित दो व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जायेगा। 60 वर्ष से अधिक एवं बच्चों का मंडी प्रांगण में प्रवेश निषेध रहेगा। साथ ही मंडी प्रांगण में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने और कोरोना से बचाव हेतु निर्धारित नियमों का पालन करेगा।
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