विजय प्रसाद तिवारी //
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जेलों में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए कैदियों को जमानत और पैरोल पर जमानत देने का फैसला लिया गया है. उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में जेलों में भीड़ को कम करने को लेकर चर्चा की गई. इसके तहत झारखंड के 29 जेलों से लगभग 7 हजार कैदियों को पैरोल पर बाहर निकाला जाएगा. कैदियों को 3-4 महीने के लिए छोड़ा जाएगा. पिछले साल भी इसी प्रक्रिया के तहत कैदियों को छोड़ा गया था।
कैदियों को थाने के संपर्क में रहना होगा:-
बता दें कि 7-10 साल तक सजा पाने वाले कैदियों को पैरोल पर और चोरी-छिनतई जैसे छोटे आपराधिक घटना में शामिल विचाराधीन कैदियों को छोड़ने का प्रस्ताव है. इस बीच छोड़े गए कैदियों को अपने-अपने क्षेत्र के थाने के संपर्क में रहना होगा. इस दौरान अगर किसी आपराधिक गतिविधि में कैदी शामिल पाया गया, तो पुलिस उन्हें तुरंत वापस जेल भेज देगी।
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